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सीएसआईआर–भारतीय पेट्रोलियम संस्थान

CSIR–Indian Institute of Petroleum

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय

Ministry of Science & Technology

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नियम – Knowledge Resource Centre
9 सितंबर 2026 3:16 PM
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नियम

  • पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 9:00 बजे से सायं 5:30 बजे तक खुला रहेगा।
  • पुस्तकालय सभी राष्ट्रीय अवकाशों, शनिवार एवं रविवार को बंद रहेगा।
  • सभी उपयोगकर्ताओं को पुस्तकालय बंद होने से 10 मिनट पूर्व पुस्तकालय से प्रस्थान की तैयारी कर लेनी चाहिए तथा पुस्तकालय बंद होने के निर्धारित समय तक पुस्तकालय कक्ष खाली कर देना चाहिए। जारी किए जाने हेतु उपलब्ध पुस्तकें पुस्तकालय बंद होने से 10 मिनट पूर्व तक ही जारी की जाएँगी।
  • पुस्तकालय के भीतर बड़े आकार की फाइलें, हैंडबैग, ब्रीफकेस, डिब्बे, छाते आदि ले जाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। ऐसी वस्तुएँ प्रवेश द्वार पर स्थित संपत्ति काउंटर पर जमा करनी होंगी।
  • पुस्तकालय सामग्री केवल वैध पुस्तकालय सदस्यता कार्ड धारकों को ही जारी की जाएगी।
  • पुस्तक उधार लेते समय प्रत्येक सदस्य को अपना वैध पुस्तकालय सदस्यता कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
  • पुस्तकालय से बाहर जाने से पूर्व सदस्य यह सुनिश्चित कर लें कि उनके द्वारा ली गई सभी पुस्तकालय सामग्री उनके नाम पर विधिवत जारी की गई है।
  • सदस्य, उनके सदस्यता कार्ड पर जारी समस्त पुस्तकालय सामग्री के लिए पूर्णतः उत्तरदायी होंगे।
  • पुस्तकालय सामग्री लौटाते समय यदि उसमें किसी प्रकार की क्षति, कटी-फटी हुई अथवा लिखावट पाई जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी सम्बद्ध सदस्य की होगी। अतः पुस्तक जारी कराते समय यदि उसमें कोई क्षति हो तो उसकी सूचना तत्काल पुस्तकालय कर्मियों को दें।
  • पुस्तकालय सामग्री के खो जाने की स्थिति में सदस्य को तत्काल पुस्तकालय के परिसंचरण अनुभाग को सूचित करना होगा तथा खोई हुई पुस्तक के लिए निर्धारित प्रतिपूर्ति का भुगतान करना होगा।
  • अंतिम विलंब सूचना जारी होने के बाद भी यदि पुस्तक वापस नहीं की जाती है, तो उसे खोया हुआ माना जाएगा तथा सदस्य से उसकी निर्धारित प्रतिपूर्ति राशि वसूल की जाएगी।
  • विलंब शुल्क की नियत तिथि से निर्धारित दरों के अनुसार गणना की जाएगी तथा इसका भुगतान संस्थान के नकद अनुभाग में करना होगा।
  • सदस्य यह सुनिश्चित करें कि उनके नाम पर जारी पुस्तकें नियत तिथि तक लौटा दी जाएँ अथवा उनका नवीनीकरण करा लिया जाए।
  • जो सदस्य लगातार पाँच अवसरों पर नियत तिथि तक पुस्तकें लौटाने में असफल रहते हैं, उनकी पुस्तकालय सदस्यता संबंधी उधार लेने की सुविधा समाप्त की जा सकती है तथा उन्हें पुस्तकें जारी नहीं की जाएँगी।
  • पुस्तकालय से बाहर जाते समय प्रत्येक उपयोगकर्ता को निकास द्वार पर उपलब्ध रजिस्टर में हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। यदि किसी अत्यावश्यक कार्य हेतु जारी पुस्तक/प्रकाशन की आवश्यकता हो, तो पुस्तकालय प्रभारी उसे किसी भी समय वापस मंगा सकते हैं तथा संबंधित सदस्य को ऐसी पुस्तक/प्रकाशन 24 घंटे के भीतर लौटाना होगा।
  • पुस्तक को पुनः जारी कराने हेतु उसे भौतिक रूप से परिसंचरण काउंटर पर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
  • यदि कोई पुस्तक अथवा अन्य प्रकाशन पहले से निर्गत है, तो इच्छुक सदस्य परिसंचरण काउंटर पर उसका आरक्षण करा सकते हैं। आरक्षित पुस्तक/प्रकाशन, प्राथमिकता क्रम के अनुसार उपलब्ध कराया जाएगा।
  • विश्वकोश, शब्दकोश, निर्देशिकाएँ, वार्षिकियाँ, एटलस, दुर्लभ पुस्तकें, अप्राप्य पुस्तकें, संदर्भ ग्रंथ, समाचार-पत्र (वर्तमान एवं पुराने अंक), प्रेस-कतरन फोल्डर (वर्तमान एवं पुराने) तथा क्षतिग्रस्त अथवा जर्जर स्थिति वाली पुस्तकें पुस्तकालय से जारी नहीं की जाएँगी। इनका उपयोग केवल पुस्तकालय परिसर में ही किया जा सकेगा।
  • नई प्राप्त पुस्तकें अथवा अन्य प्रकाशन, ‘नवीन संग्रह’ में प्रदर्शित किए जाने के कम-से-कम एक सप्ताह बाद ही जारी किए जाएँगे। प्रत्येक नई पुस्तक/प्रकाशन पर प्रदर्शन अवधि की अंतिम तिथि अंकित रहेगी।
  • पुस्तकालय सामग्री खोने अथवा क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में उपयोगकर्ता/सदस्य को समान सामग्री उपलब्ध करानी होगी अथवा उसकी निर्धारित लागत का भुगतान करना होगा। जुर्माना शुल्क का निर्धारण सीएसआईआर मैनुअल के अनुसार किया जाएगा।
  • पुस्तकालय से बाहर जाते समय सभी उपयोगकर्ताओं को अपने साथ ले जा रहे प्रकाशनों का पुस्तकालय कर्मचारियों से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। अनुचित रूप से पुस्तकालय सामग्री बाहर ले जाने की आशंका होने पर पुस्तकालय कर्मचारी पूर्ण शिष्टाचार एवं विनम्रता के साथ उपयोगकर्ता/सदस्य की जाँच करने के लिए अधिकृत होंगे।
  • पुस्तकालय में पूर्ण शांति बनाए रखना अनिवार्य है।
  • पुस्तकालय परिसर में धूम्रपान पूर्णतः निषिद्ध है।
  • पुस्तकालय की किसी भी पुस्तक, दस्तावेज़ अथवा अन्य सामग्री पर लिखना, निशान लगाना अथवा उसे किसी प्रकार की क्षति पहुँचाना वर्जित है।
  • पुस्तकालय की अलमारियों से निकाली गई पुस्तकें, पत्रिकाएँ आदि पुनः स्वयं शेल्फ पर न रखें, बल्कि उन्हें मेज पर ही छोड़ दें। गलत स्थान पर रखी गई पुस्तक, वस्तुतः खोई हुई पुस्तक के समान होती है।


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